उत्तर प्रदेश

35 हजार जुर्माना, बालिका का अपहरण कर रेप करने के दोषी को 20 साल कैद

Admin4
20 Aug 2022 6:16 PM GMT
35 हजार जुर्माना, बालिका का अपहरण कर रेप करने के दोषी को 20 साल कैद
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मुज़फ्फरनगर: शहर में गत 15 जुलाई 2018 को थाना नई मंडी के तुलसीनगर से चौदह वर्षीय बालिका का अपहरण कर रेप (Rape) करने के मामले में कोर्ट (Court) ने दोषी विशाल को 20 साल कैद और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की जज रीमा मल्होत्रा ने की थी. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालयान ने मामले की पैरवी कर छह गवाह पेश किए. अभियोजना के मुताबिक गत 15 जुलाई 2018 को तुलसीनगर,थाना नई मंडी से 14 वर्षीय बालिका अपने घर से लापता हो गई थी. 20 दिन बाद 5 अगस्त को पीड़िता घर लौटी और उसने परिजनों को बताया कि पड़ोसी विशाल उसे बहलाकर ले गया था. उसके साथ कई दिनों तक उसने बलात्कार किया. वह उसे घर नहीं आने दे रहा था. मौका पाकर वह भागकर घर आई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
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