उत्तर प्रदेश

आयुष्मान भारत योजना में फर्जी दवा भुगतान पर 34 लाख का जुर्माना

Kajal Dubey
3 Aug 2022 5:04 PM GMT
आयुष्मान भारत योजना में फर्जी दवा भुगतान पर 34 लाख का जुर्माना
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रुद्रपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फर्जीवाड़ा किए जाने पर 34,23,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर के पश्चिमी बाईपास स्थित आशुतोष हॉस्पिटल में की गई अनियमितताओं पर स्टेट इंपनेलमेंट कमेटी ने सख्त कार्रवाई की है।
आशुतोष हॉस्पिटल के संचालक ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 387 फर्जी प्रकरणों में 17,11,800 रुपये का भुगतान प्राप्त किया था। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कार्रवाई की संस्तुति की थी। इस अस्पताल में एक माह पहले सीएमओ ने अवैध तरीके से संचालित अल्ट्रा साउंड सेंटर पकड़ा था। मामले में चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, स्टेट हेल्थ एजेंसी के संयुक्त निदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि स्टेट इंपनेलमेंट कमेटी ने पूरे प्रकरण की जांच की। इसके अनुसार आशुतोष हॉस्पिटल द्वारा 387 फर्जी प्रकरणों में क्लेम प्राप्त किया गया है। चिकित्सालय द्वारा आईपीडी मरीजों का इलाज टेलिफोनिक परामर्श लेकर किया गया है। जो व्यवहारित प्रदर्शित नहीं होता है। चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराए गए केस फाइल क्लेम के सापेक्ष उचित प्रतीत नहीं मिले। अधिकतर फाइलों के फैब्रिकेटेड एक समान प्रतीत हो रहे हैं। जिलाधिकारी की जांच आख्या में भी अनियमितताओं से संबंधित तथ्य संज्ञान में आया है।
उन्होंने बताया कि चिकित्सालय पर कुल भुगतानित धनराशि 17,11,800 के सापेक्ष दोगुना अर्थदंड लगाते हुए 34,23,600 रुपये धनराशि की वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सालय अर्थदंड का भुगतान नहीं कर पाया, तो उसकी सूचीबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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