उत्तर प्रदेश

अवैध खनन पर देनी होगी 32 लाख रॉयल्टी

Admin Delhi 1
16 March 2023 1:08 PM GMT
अवैध खनन पर देनी होगी 32 लाख रॉयल्टी
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बस्ती न्यूज़: खनन शर्तों का उल्लंघन कर अवैध बालू खनन करने वाले को 32 लाख रुपया रायल्टी व खनन शुल्क देनी होगी. शासन ने इस शुल्क के वसूली पर मुहर लगा दिया है. विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने डीएम बस्ती के वसूली आदेश को सही ठहराया है. मामला सदर तहसील के देवरिया उर्फ टेंगरिहा राजा गांव में आवंटित खनन पट्टा का है.

सदर तहसील के टेंगरिहा राजा में ग्राम व पोस्ट कुदरहा निवासी रामचंद्र को खनन पट्टा आवंटित हुआ. 1.381 हेक्टेयर में साधारण बालू खनन का पट्टा 3 जनवरी 2022 को अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद मिला. तीन माह के खनन पट्टा 2 अप्रैल 2022 तक वैध था. अनुबंध होने के बाद रामचंद्र की तरफ से देवरिया उर्फ टेंगरिहा राजा में बालू खनन का कार्य शुरू कर दिया गया.

अवैध बालू खनन की शिकायत होने पर खान अधिकारी बस्ती, राजस्व निरीक्षक कुदरहा, क्षेत्रीय लेखपाल व एसओ कलवारी की टीम ने 7 फरवरी 2022 का पट्टा स्थल का निरीक्षण किया. टीम ने निरीक्षण में पाया कि मानक से तीन मीटर अधिक गहराई में बालू खनन किया गया है. परिवहन के लिए जारी ईएमएम 11 पर महज 4.6465 घन मीटर बालू खनन दिखाया गया, जबकि मौके पर 13.005 घन मीटर बालू खनन होना पाया गया.जांच टीम की रिपोर्ट पर डीएम ने 543400 रुपये की रायल्टी लगाया. किए गए अवैध खनन का मूल्य 2717000 रुपया आंका गया. इस प्रकार पट्टाधारक रामचंद्र पर 32 लाख 60 हजार रुपये की रिकवरी निकाली गई. रामचंद्र ने डीएम के आदेश विरूद्ध शासन का दरवाजा खटखटाया. डीएम के पक्ष को सही ठहराया और 32 लाख 60 हजार रुपया वसूली का आदेश पारित कर दिया. आदेश की प्रति निदेशक खनन, डीएम बस्ती और पट्टाधारक को भेज दिया है.

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