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आगरा में बंद नहीं होंगी ताजमहल के पास बनी 3,000 दुकानें, दुकानदारों को मिली 3 महीने की राहत
आगरा जिला प्रशासन ने अब ताजमहल के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने की समय सीमा 17 अक्टूबर से बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी है. इसके बाद से व्यवसायियों में हर्ष का माहौल है. उन्होंने मिठाइयां बांट कर अपनी खुशी का इजहार किया. बता दें कि ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26 सितंबर को ताजमहल की चहारदीवारी की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था गया . यह आदेश जारी होने के बाद प्रशासन ने 17 अक्टूबर तक का समय व्यापारियों को दिया था, ताकि वह अपने आउटलेट्स हटा लें.
डीएम नवनीत चहल ने कहा है कि कमर्शियल आउटलेट्स को राहत देते हुए उनके मालिकों को तीन महीने का वक्त दिया गया है, ताकि उन्हें शिफ्टिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके. तीन महीने बाद कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी. एडीए के उपाध्यक्ष चरचित गौड़ ने कहा, "वरिष्ठ वकीलों की कानूनी सलाह के आधार पर अंतरिम राहत दी गई है. अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अन्य आदेश जारी करता है तो यह फैसला लागू नहीं होगा. बता दें कि ताजमहल के आसपास तीन हजार से ज्यादा दुकाने हैं.
व्यवसायी बोले, आदेश अव्यावहारिक थे
वहीं, एक व्यवसायी ने बताया कि 17 अक्टूबर तक वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के के आदेश अव्यावहारिक थे. अब तीन महीने की राहत के साथ हम खुशी के साथ दिवाली मना सकते हैं. एडीए सचिव गरिमा सिंह के अनुसार, 21 अक्टूबर को हुई प्रशासनिक बैठक में सर्वसम्मति से जीविकोपार्जन के लिए ताजमहल की 500 मीटर के दायरे में कारोबारियों को 17 जनवरी तक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है.
बंद करने से पहले होना चाहिए सर्वे
एक व्यवसायी ने बताया कि बंद का आदेश जारी करने से पहले स्थानीय प्रशासन को एक सर्वे करना जाना चाहिए था. वहीं, एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा कि ताजमहल बनने के बाद से ही हमारे पूर्वजों को यहां जीविकोपार्जन के लिए कारोबार करने के लिए जगह दी गई थी. हम इस संबंध में अदालत को सबूत देंगे.