उत्तर प्रदेश

गोकशी के आरोपी की 30 लाख की संपत्ति कुर्क

Admin4
12 Nov 2022 6:08 PM GMT
गोकशी के आरोपी की 30 लाख की संपत्ति कुर्क
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बिलासपुर। पुलिस ने गोकशी के आरोपी महमूद ठेकेदार की 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने यह कार्रवाई डीएम रविन्द्र कुमार मांदड के आदेश पर की है। महमूद ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

पुलिस एसपी अशोक कुमार शुक्ला के आदेश पर पेशेवर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस ने ये कार्रवाई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धावनी हसनपुर में की है। नायब तहसीलदार अमरपाल सिंह के नेतृत्व ग्राम धावनी हसनपुर पहुंची पुलिस ने गैंगस्टर महमूद ठेकेदार मोहम्मद अहमद के मकान को सील कर दिया।
खुली हुई जगह की बाउंड्री कराकर उसे सील कर दिया गया। कोतवाल सतेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि, महमूद ठेकेदार पुत्र मोहम्मद अहमद गोकशी में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की थी। इसके तहत महमूद ठेकेदार की अवैध तरीके से अर्जित की संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस ने डीएम कोर्ट में अर्जी दी थी।
डीएम का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार को रईस की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क कर ली। कोतवाल सतेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि महमूद ठेकेदार के परिवार को रहने के लिए कुछ जगह छोड़ी गई है।
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