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अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) (एएनआई): हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी चार में से तीन लोगों को शुक्रवार को अलीगढ़ जिला जेल से रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत द्वारा
आरोपित रामू, लवकुश व रवि को जेल से रिहा कर दिया गया।
उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया था। जबकि आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या के अपराध और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।
जेलर पीके सिंह ने कहा, "चार आरोपी थे, तीन को रिहा कर दिया गया है। संदीप (मामले में दोषी) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी तीन को आज सुबह आठ बजे रिहा कर दिया गया है।"
उन्होंने कहा कि उन्हें कल अदालत ने बरी कर दिया लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनकी रिहाई में एक दिन की देरी की मांग की।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर, 2020 को मारपीट और कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद 29 सितंबर, 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक 19 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। उसके शव का उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था। प्रशासन कथित तौर पर पीड़ित परिवार की सहमति या उपस्थिति के बिना। (एएनआई)
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Rani Sahu
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