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Kasganj. कासगंज। कासगंज हिंसा मामले में शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत ने 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने प्रत्येक दोषी पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। गुरुवार को एनआईए की विशेष अदालत ने चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया। चंदन गुप्ता की हत्या का मामला 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन सभी को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। चंदन गुप्ता की मौत के बाद क्षेत्र में दंगे भड़कने के बाद इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरीं। शुक्रवार को अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले सजा की अवधि पर अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं, जिन्होंने सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एनआईए अदालत ने नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
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Harrison
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