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बस्ती न्यूज़: हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर कर जिले के 255 ग्राम पहरियों (चौकीदार) ने चतुर्थ श्रेणी पद की नौकरी मांगी है. नारायण यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में डीएम बस्ती को भी प्रतिवादी बनाया गया है. हाईकोर्ट के निर्देश पर डीएम ने सभी थानाध्यक्षों से चौकीदारों के संबंध में छह बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसके सापेक्ष हाईकोर्ट में जवाब देना है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बस्ती के चौकीदार नारायण यादव के साथ 255 अन्य ने याचिका संख्या 61798 दाखिल किया है. अपनी याचिका में चौकीदारों ने यह मांग किया है कि पुलिस विभाग उनसे चतुर्थ श्रेणी कर्मी के तौर नियुक्ति दें. क्योंकि उनसे चतुर्थ श्रेणी कर्मी के तौर पर काम लिया जाता है. इसके एवज में उन्हें बहुत कम मानदेय 1500 रुपया मिलता है. ऐसे में उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मी के तौर मानते हुए काम लिया जाए और समान वेतन भी दिया जाए. याचिका के सापेक्ष राज्य सरकार और डीएम की तरफ से काउंटर दाखिल किया जाना है. काउंटर दाखिल करने के लिए डीएम ने सभी थानाध्यक्षों से छह बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगा है.
एक माह में कितने दिन देते हैं ड्यूटी डीएम ने थानेदारों से पूछा है कि चौकीदार एक माह में कितने दिन थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं. थाने पर उपस्थित प्रहरियों से कितने घंटे कार्य लिया जाता है. ग्राम प्रहरियों कों पुलिस बीट के दौरान भेजा जाता है. क्या ग्राम प्रहरियों से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तरह पूरे माह नियमित काम लिया जाता है. इस समय ग्राम उनको मानदेय के तौर पर कितनी धनराशि मिल रही है. उन्हें थानों में निर्धारित कार्य दिवस के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना, हताहत होने, अग्निकांड, शव निस्तारण आदि के लिए अलग से बुलाया जाता है.
ग्राम प्रहरियों की तरफ से हाईकोर्ट इलाहाबाद में दायर याचिका के संबंध में प्रति शपथ/ काउंटर दाखिल करना है. इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों से छह बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है. लौटती डाक से सूचना न देने वाले एसओ के खिलाफ कार्रवाई होगी.
- प्रियंका निरंजन डीएम