उत्तर प्रदेश

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 वर्ष का कारावास

Admin4
20 May 2023 1:49 PM GMT
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 वर्ष का कारावास
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अयोध्या। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने अयोध्या कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े 17 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है।
चार वर्ष पूर्व 2019 में अयोध्या कोतवाली क्षेत्र निवासी एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया था। मामले में परिवारीजनों ने कोतवाली क्षेत्र के ही दर्शननगर आशापुर निवासी राम आशीष गौड के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने, उसके साथ दुष्कर्म, गाली-गलौच और धमकी तथा पाक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। मामला किशोरी से जुड़ा होने के चलते प्रकरण का विचरण विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत कर रही थी।
केस में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने नामजद आरोपी राम आशीष गौड को दोष सिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के कारावास और 17 हजार 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाये जाने के बाद राम आशीष को अभिरक्षा में लेकर अदालत ने मंडल कारागार भेजवाया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी लोक अभियोजक केपी सिंह व अशीष द्विवेदी तथा पैरोकार आरक्षी अवसान व सोनू कुमार ने की।
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