उत्तर प्रदेश

गैर इरादे से हत्या, मारपीट व बलवा में दो पक्षों के 25 दोषियों को सजा, एक शख्स की हुई DIED

Ashish verma
23 May 2025 8:53 PM IST
गैर इरादे से हत्या, मारपीट व बलवा में दो पक्षों के 25 दोषियों को सजा, एक शख्स की हुई DIED
x
25 दोषियों को सजा

Chitrakoot.चित्रकूट। थाना पहाड़ी के पचोखर में 14 वर्ष पूर्व दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के 25 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। एक पक्ष के तीन अभियुक्तों को पांच वर्ष व छह को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे पक्ष के एक परिवार के 16 अभियुक्तों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय कुमार सिंह ने बताया कि पचोखर गांव में भैरम ग्राम पंचायत की जमीन पर बोर कराकर सिंचाई कर रहा था, तभी दूसरा पक्ष वहां पहुंच गया और इसका विरोध करने लगा।

जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिसमें भैरम की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसका फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सुनाया है। न्यायालय ने घातक हथियारों से बलवा कर गंभीर चोट पहुंचाने व गैर इरादतन हत्या करने वाले दोषियों को एकमत से दंडित किया है। पचोखर निवासी धर्मराज उर्फ ​​धर्म पुत्र कुबेर ने 13 जुलाई 2011 को पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी चुनकवना उर्फ ​​रामकेश पुत्र छोटा, मौलवी उर्फ ​​वीरेंद्र पुत्र मुन्ना, माताबदल पुत्र छोटा, दौलत पुत्र शंभू, गणेश उर्फ ​​गणेश उर्फ ​​गणेशी पुत्र छोटा, राजकरन पुत्र नत्थू, सहदेव पुत्र बबुली, राज बहादुर पुत्र भोला प्रसाद और बबुली पुत्र नत्थू ने उसके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। और कुल्हाड़ियाँ.


Next Story