उत्तर प्रदेश

22 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा

Triveni
19 March 2023 2:53 PM GMT
22 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा
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25,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
भदोही : भदोही की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा ने शनिवार को अपने आदेश में दोषी पर 33,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 25,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां 29 अप्रैल 2022 को आठवीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा को अजय कुमार यादव ने अगवा कर दुष्कर्म किया था.
लड़की के पिता की शिकायत पर अगले ही दिन यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और नौ मार्च 2022 को मामले की सुनवाई शुरू हुई.
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