उत्तर प्रदेश

पूर्व SP MLA इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट में पेश

Gulabi Jagat
7 Aug 2024 10:53 AM GMT
पूर्व SP MLA इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट में पेश
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Kanpur कानपुर: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 2022 रंगदारी मामले में बुधवार को यहां की एक अदालत में पेश हुए। इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुए। इरफान सोलंकी के वकील सईद नकवी ने कहा, "उन्होंने अदालत से इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया है कि 2022 में आगजनी का मामला दर्ज होने के बाद उनके मुवक्किल के खिलाफ एक के बाद एक कई अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। रंगदारी का मामला किसी भी तरह से पुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अपराध की तारीख या वर्ष नहीं दिखाया गया है। इसलिए कम से कम इस मामले में आरोप न्यूनतम रूप से तय किए जाने चाहिए।"
वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी यूपी की महाराजगंज जेल में हैं और आगजनी के मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। इससे पहले जून में कानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने आगजनी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी सहित तीन अन्य को 7 साल की जेल और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी , रिजवान सोलंकी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 436, 506, 504, 147, 427, 386 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य ने साजिश के तहत उसके घर में आग लगा दी, ताकि वे उसकी जमीन पर कब्जा कर सकें। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अधिकतम सजा 7 साल है। प्रत्येक दोषी पर कुल 30,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा, "मुझे लगता है कि अदालत का आदेश उचित है।" विधायक इरफान सोलंकी के वकील करीम सिद्दीकी ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा, "अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है... हम अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं हैं।" इससे पहले 3 जून को कोर्ट ने कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को धारा 436, 427, 147, 504, 506 और 323 के तहत दोषी पाया था। गौरतलब है कि 3 जून को कोर्ट ने इरफान सोलंकी को धारा 386, 149 और 120 बी में बरी कर दिया था। (एएनआई)
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