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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : 2015 के इखलाक लिंचिंग केस में पहली सुनवाई मंगलवार को शुरू हुई। फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTC) ने उत्तर प्रदेश सरकार की केस वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन शिकायत करने वाली पार्टी गवाह पेश नहीं कर पाई, इसलिए कार्रवाई टाल दी गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 8 जनवरी के लिए लिस्ट कर दिया।इखलाक का बड़ा बेटा ही परिवार का अकेला सदस्य है जो कानूनी कार्रवाई को एक्टिव रूप से कोऑर्डिनेट कर रहा है।इखलाक के परिवार की ओर से पेश सरकारी वकील भाग सिंह भाटी ने कहा, "आज, एक गवाह को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इखलाक के प्राइवेट वकील ने कोर्ट को बताया कि सेहत की दिक्कतों और परिवार में किसी की मौत की वजह से गवाह पेश नहीं हो सका।"इखलाक के परिवार की ओर से वकील अंदलीब नकवी ने भी HT को बताया कि केस को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी काफी हद तक इखलाक के बड़े बेटे पर है। नकवी ने कहा, “सोमवार को ब्रेन हैमरेज से उनके साले की अचानक मौत के बाद, वह कोर्ट नहीं आ सके।





