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सुलतानपुर। अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ माह पूर्व 12 वर्षीय मंदबुद्धि किशोरी से दुराचार करने के दोषी किशन को पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने 20 की सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक पीपरपुर क्षेत्र के एक गांव में 10 नवम्बर 2022 को आरोपी ने गांव में धान का खेत काटने के लिए दिखाने को कहा। जिस पर घर वालों ने पीड़िता को आरोपी के साथ धान का खेत दिखाने को भेज दिया। आरोपी किशन ने 12 वर्षीय अबोध बालिका को अकेले पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
कोर्ट ने पेश साक्ष्यों के आधार पर दोषी किशन को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोषी पर कुल 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 75 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक अमेठी को गवाह को नियत तारीख पर कोर्ट भेजने पर उनकी सक्रियता पर प्रशंसा की है, जिसके चलते नियत समय पर दोषी का ट्रायल हो सका है।
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