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- मासूम से दुष्कर्म पर...
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मेरठ रामकिशोर पांडे ने दुष्कर्म के आरोपी शाद निवासी किदवई नगर को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास एवं 38 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया.
सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना लिसाड़ी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके पति का रिश्तेदार है. वह घर पर कभी-कभी रुक जाता था. 7 जुलाई 2020 को उसकी 7 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की और दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़ित लड़की को धमकाया कि यदि किसी से शिकायत की तो परिवार वालों को मार देंगे. पीड़िता ने अपने माता पिता को सारी बात बताई. पीड़िता के माता पिता, आरोपी के पास पहुंचे तो आरोपी ने गालीगलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की. पीड़िता की मां को काफी चोट आई. कोर्ट में आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को 20 साल कारावास से दंडित किया.
न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 राजमंगल सिंह यादव ने हत्या के मामले में आरोपी नरेश, राकेश, बिट्टू, सोनू एवं पंचू उर्फ पंकज निवासी रार्धना मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया.
सरकारी वकील अमित कुमार धामा ने बताया वादी मुकदमा ने थाना सरधना में 13 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा नकुल, आरोपी नरेश की पत्नी रीना के बुलाने पर उसके घर गया था. नकुल और रीना का प्रेम प्रसंग था. इसका पता चलने पर रीना के पति नरेश और उसके भाई राकेश ने नकुल को छत से धक्का दे दिया. वह नीचे गली में गिर गया, उसके बाद पांचों आरोपियों ने डंडे व धारदार हथियारों से उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. रीना बचाने लगी तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की. शोर-शराबा सुनकर जब आरोपी नकुल को मरा समझकर भाग गए. सबूतों को देखते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया.