उत्तर प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

Admin4
17 Dec 2022 6:55 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
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बहराइच। जिले के हरदी थाना क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ एक आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। शनिवार को पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
हरदी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक 29 सितंबर 2014 को नित्य क्रिया के लिए गई थी। नित्य क्रिया के दौरान गांव निवासी राकेश यादव ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म के साथ पॉक्सो और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था।
दीवानी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के कोर्ट पर मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद फैसला सुनाया।
जिसमें आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता ने बताया कि दोनों सजा एकसाथ चलेंगी।

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