उत्तर प्रदेश

जालौन में किशोरी को अगवा कर रेप में 20 साल की कैद

Admin Delhi 1
7 Aug 2023 11:39 AM GMT
जालौन में किशोरी को अगवा कर रेप में 20 साल की कैद
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झाँसी: कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले 13 साल की किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले युवक को जज ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई. किशोरी को अगवा करने में मदद करने वाले को भी अदलात ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

पांच साल पहले कालपी कोतवाली के ग्राम मंगरौल निवासी सीताराम ने 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया. अगवा करने में लल्ला नाम का युवक भी था. पीडिता के पिता ने 11 अक्टूबर 2018 को ही दोनों आरोपितों के विरुद्ध कालपी कोतवाली में अपहरण, दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने 11 माह बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए. शासकीय अधिवक्ता विश्व जीत सिंह गुर्जर ने बताया कि अपर जिला जज पॉस्को एक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्य के आधार पर जज मुहम्मद आजाद ने सीताराम को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई. वहीं लल्ला को अपहरण का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई.

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भूमि विवाद में हुई किसान की हत्या के मामला में पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद करते हुए आरोपितों को जेल भेज दिया गया है.

खरेला थाना के गांव पाठा में 24 जुलाई को गांव नवाब सिंह की भूमि विवाद में हत्या कर दी गई थी. मृतक के पुत्र संजय की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित गणेश सिंह और उसके पुत्र पुष्पेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया.

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