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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की कैद
अलीगढ़ न्यूज़: गभाना में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला एडीजे-विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है.
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह व वादी पक्ष के अधिवक्ता पंकज शर्मा के अनुसार घटना वर्ष 2021 की है. वादी मुकदमा गभाना क्षेत्र के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी गांव में ही आयोजित एक कार्यक्रम में गई थी. तभी पड़ोसी गांव अर्जुनपुर का आरोपी सचिन उर्फ ईश्ववेंद्र उसे फुसलाकर ले गया. जब बेटी कहीं नहीं मिली तो थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. मामले में एक सप्ताह बाद पुलिस ने बेटी को बरामद कर आरोपी को पकड़ा. मामले में न्यायालय में किशोरी द्वारा उसे फुसलाकर ले जाने और दादरी में एक घर में पति-पत्नी बताकर रखने और जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. मामले में पुलिस ने दुष्कर्म आदि धाराओं में चार्जशीट दायर की. न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने सुनाया.