उत्तर प्रदेश

अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की कैद

Admin4
21 Feb 2023 12:09 PM GMT
अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की कैद
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चन्दौसी। बहजोई थाना क्षेत्र की नाबालिग युवती को बरेली निवासी युवक अपहरण करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पीड़िता के पिता के अनुसार उसकी 15 वर्षीय पुत्री 15 सितंबर 2019 को बाजार से कापी खरीदने गई थी, जो घर नहीं लौटी। जबकि पिता व उसके परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। घटना के बाद से उसका मोबाइल बंद आ रहा था। पिता का आरोप है कि बरेली निवासी अनिल नाम का एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा था।
लड़की का पिता व उसके परिजन बरेली स्थित अनिल के घर पहुंचे तो उसके परिवार के सभी सदस्य वहां से गायब मिले। इसके बाद पिता ने आरोपी अनिल के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुट गई। 23 सितंबर को पिता को पुलिस द्वारा पुत्री के बरामद होने की सूचना मिली। पिता जानकारी मिलने पर थाने पहुंच गये। इसके बाद नाबालिग ने आपबीती पुलिस को बताई।
मामले की सुनवाई यहा अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय की अदालत में चल रही थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद सोमवार को इस मुकदमें में फैसला सुनाया। जिसके अनुसार आईपीसी की धारा 363 के अंतर्गत सात वर्ष व 3000 के अर्थदंड, धारा-366 के अंतर्गत10 वर्ष व 5000 के अर्थदंड तथा धारा 3/4 व 376 के अंतर्गत बीस वर्ष के कठोर कारावास सुनाई व 10,000 के अर्थ दंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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