उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म मामले में दोषी को 19 साल का कारावास

Admin4
29 July 2023 9:49 AM GMT
दुष्कर्म मामले में दोषी को 19 साल का कारावास
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बागपत। जिले में नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 19 साल की सजा सनाई है. नाबालिक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना रमाला थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में प्रकाश में आई थी.
रमाला थाना क्षेत्र के बसौली गांव में रहने वाले कपिल पुत्र राजकुमार के खिलाफ वर्ष 2015 में थाने पर अपरहण कर दुष्कर्म का आरोप लगा था. आरोप था कि एक नाबालिक बच्ची को बहलाकर कपिल अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. Police ने मामले में जांच पड़ताल कर धारा 363/120 बी, धारा 366/120 बी व धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया. रमाला Police द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी और सभी सबूत पेश किये गये. बागपत न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पाॅक्सो कोर्ट ने कपिल को दोषी पाते हुए उसको तीनों धाराओं में 19 वर्ष का कारावास के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
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