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- अपहरण और फायरिंग में...
प्रतापगढ़: ब्लॉक प्रमुख चुनाव के समय बीडीसी के अपहरण और कोतवाली के समीप मारपीट व फायरिंग मामले में बसपा नेता ने मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में कौशाम्बी के पूर्व सांसद, कुंडा विधायक, बाबागंज विधायक, एमएलसी सहित 18 आरोपितों को कोर्ट ने निर्दोष माना है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले से राजा भैया के समर्थकों में खुशी का माहौल है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वर्ष 2011 में बाबागंज ब्लॉक के पूर्व प्रमुख तत्कालीन बसपा नेता मनोज शुक्ला की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कौशाम्बी के तत्कालीन सांसद शैलेंद्र, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया), बाबागंज विधायक विनोद सरोज समेत 18 आरोपितों को निर्दोष माना है. हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राजा भैया के मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता हरि गोविंद सिंह परिहार ने की. राजा भैया के विधिक सलाहाकार केशरनंदन पांडेय व अधिवक्ता मुक्कू ओझा ने बताया कि मुकदमा साजिश कर दर्ज कराया गया था. मुकदमा दर्ज होने के छह घंटे बाद ही कुंडा, बाबागंज विधायक सहित अन्य आरोपितों की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी. उच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपितों को निर्दोष करार दिया है.
छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपित को पकड़ा
विद्यालय जा रही छात्रा के साथ शोहदा सरेराह छेड़खानी करने लगा. आसपास के लोग दौड़े और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. युवक को हिरासत में लेकर पुलिस आरोपों की जांच पड़ताल में जुटी है.
इलाके की छात्रा अपनी सहेलियों के साथ महाविद्यालय जा रही थी. आरोप है कि लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग के मानपुर नहर के पास लड़का अपने साथियों के साथ छात्रा को रोक कर अश्लील हरकत करने लगा. विरोध करने पर आरोपित ने छात्रा का बाल पकड़कर घसीटते हुए उसके पैर पर बाइक चढ़ा दी. घटना को देखकर राहगीरों ने दौड़ा कर युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.