उत्तर प्रदेश

आरटीआइ कार्यकर्ता की पत्‍नी से 15.50 लाख की ठगी

Kajal Dubey
4 Aug 2022 3:52 PM GMT
आरटीआइ कार्यकर्ता की पत्‍नी से 15.50 लाख की ठगी
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रामपुर। गंज कोतवाली पुलिस ने 15.50 लाख की ठगी के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें नैनीताल के होटल संचालक भी शामिल हैं। इन पर आरटीआइ कार्यकर्ता दानिश खां की पत्नी राहेला खान और ससुर मंजूर अली खां को होटल लीज पर दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है।
आरटीआइ कार्यकर्ता की ससुराल गंज कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मस्जिद जहूरुद्दीन गूजर टोला की है। उनकी पत्नी की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में महिला का कहना है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कुंडा निवासी इमरान खां का उनके घर आना जाना था। वह नैनीताल में टैक्सी चलाता है। उसने महिला और उनके पिता को लालच दिया कि नैनीताल में उसके दोस्त दीपक के कई होटल हैं। वह उन्हें भी एक होटल लीज पर दिला सकता है।
एक दिन इमरान महिला और उसके पिता को नैनीताल ले गया। वहां दीपक शर्मा पुत्र देवी शरण शर्मा निवासी भावर हाल थाना तल्लीताल जिला नैनीताल उत्तराखंड, आजाद पुत्र अतीक खां निवासी नैनीताल क्लब जनता होटल मल्लीताल और पवन निवासी मल्लीताल से मुलाकात कराई। आरोप है कि इन सभी ने 15.50 लाख रुपये में होटल ब्राडवे नियर पूर्वांचल बैंक मल्लीताल दो साल के लिए लीज पर दिलाने का वादा किया।
उनके झांसे में आकर महिला ने यह रकम दीपक शर्मा और उसकी बहन संध्या शर्मा के खाते में पेटीएम, आरटीजीएस व गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफर की थी। आरोपितों ने होटल की लीज के संबंध में कोई लिखा पढ़ी नहीं की। कुछ माह तक मेरे पिता नैनीताल में रहे तो आरोपितों ने उन्हें लीज के कागज मांगने पर कहा कि आप इस होटल के मैनेजर हो। कोई भी पूछे तो यही बताना। जब उनसे लीज और दी गई रकम के संबंध में लिखा पढ़ी को कहा तो आरोपितों ने गाली गलौज की। उनके साथ मारपीट की।
जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। महिला ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा है कि पिता ने जमीन बेचकर रकम जुटाई थी। एसपी के आदेश पर गंज कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गंज कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच उप निरीक्षक सुंदर लाल को सौंपी गई है।
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