उत्तर प्रदेश

फर्जी करेंसी के मामले में दो को 15 साल की जेल व 60 हजार जुर्माना

Admin4
5 Jan 2023 6:33 PM GMT
फर्जी करेंसी के मामले में दो को 15 साल की जेल व 60 हजार जुर्माना
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अयोध्या। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राधेश्याम यादव ने 13 हजार 500 रुपये के जाली नोट की बरामदगी के मामले में दो आरोपी राजित राम यादव व शिव कुमार अग्रहरि को दोषी मानते हुए 15-15 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दोनों अंबेडकर नगर के हैं।
मामला अयोध्या के गोसाईगंज बाजार का सन 2007 का है। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश तिवारी व अभय वैश्य ने बताया कि 1 मार्च 2007 को गोसाईगंज बाजार स्थित गणेश चंद्र गुप्ता की सराफा की दुकान पर शिवकुमार व राजित राम पहुंचे और जेवरात की खरीद के दौरान 500 के 25 नोट 1000 का एक जाली नोट दिया।
व्यवसायी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान वादी समेत 8 गवाह पेश हुए। गवाही के दौरान दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध किया गया। न्यायाधीश ने गुरुवार को धारा 489 में दोनों को 10 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना किया। धारा 489 सी में पांच 5 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना किया।
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