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उत्तर प्रदेश
14 वर्षीया किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चार अभियुक्तों को उम्रकैद
Rani Sahu
25 Aug 2022 6:08 PM GMT
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बरेली, 14 वर्षीया किशोरी को स्कूल जाते समय कार में डालकर ले जाने व होटल में सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में चार अभियुक्तों में फरीदपुर के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी मोहम्मद मियां, कस्सावान निवासी सगीर, शफीक व फर्रखपुर निवासी शाकिर को सत्र परीक्षण में दोषी पाने पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने प्रत्येक को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को चारों आरोपियों से प्राप्त कुल रकम 4 लाख 44 हजार रुपये के आधे 2 लाख 22 हजार रुपये बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।
डीजीसी सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि उनके निर्देशन में शासकीय अधिवक्ता द्वारा मजबूत पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला दो सम्प्रदायों से जुड़ा था। मामले को लेकर फरीदपुर में 2015 में बवाल हुआ था। पुलिस प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा था। पीड़िता के पिता ने थाना फरीदपुर में तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी 4 फरवरी 2015 को इंटर कालेज में पढ़ने जा रही थी।
रास्ते में चारों आरोपी मिले और उनके पास सफेद रंग की कार थी। पुत्री को तमंचा दिखाकर कार में डालकर ले गये थे। चारों आरोपी पुराने शहर स्थित एक होटल के कमरे में ले गये। वहां गोश्त के साथ जबरन खाना खिलवा रहे थे। विरोध करने पर पीटा। सामूहिक दुष्कर्म किया था। मोबाइल से अश्लील फोटो भी खींचे। शाम 4 बजे गाड़ी से उसे एक मोड़ पर छोड़ दिया।
जाते-जाते धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो परिवार को जान से मार देंगे। सुबह बेटी ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया था।
अमृत विचार।
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