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उत्तर प्रदेश
दुष्कर्मी को 12 वर्ष का कठोर कारावास, लगा 25 हजार जुर्माना
Admin4
27 July 2023 9:15 AM GMT

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अयोध्या। रौनाही थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म के 6 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे हिरासत में लेकर मंडल कारागार भेजा गया है। अदालत ने अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 13 नवंबर 2017 को दोपहर बाद 1:00 बजे परिवार की नमौजूदगी में गांव के ही हरिराम पासी ने घर में घुसकर 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने और पड़ोसियों के साथ दौड़कर मौके पर पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। मामले में पीड़िता की मां ने रौनाही थाने में घर में घुसकर दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद केस पंजीकृत कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम अभिषेक कुमार बागड़िया की अदालत ने छह गवाहों की गवाही दर्ज करने और विचारण के बाद आरोपी को दोष सिद्ध पाया। अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय व अभिषेक रघुवंशी तथा वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता जाबिर अली व नेहा दिलीप पांडे ने की।
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Admin4
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