उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

Admin4
22 Sep 2022 6:13 PM GMT
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा
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अयोध्या। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद सिंह ने बताया कि महराजगंज थाना क्षेत्र में 7 जुलाई 2020 को नित्य क्रिया के लिए गई किशोरी के साथ गांव के ही अनिल कुमार विश्वकर्मा ने झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया था।
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पीड़िता के पिता ने नामजद अभियोग दर्ज कराया था। मामले का विचारण करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नूरी अनुसार की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अनिल कुमार को 10 साल के कठोर कारावास और 2000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

न्यूज़ क्रेडिट : amritvichar

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