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अमरोहा। अपहरण करके किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 42,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 30,000 की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
सैदनगली क्षेत्र निवासी किसान की 14 वर्षीय पुत्री 15 मई 2020 को पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत पर गई थी। इस बीच गांव निवासी अर्जुन ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर किशोरी का अपकरण कर लिया था। इसके बाद अजुर्न ने गांव रखेड़ा में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी अगले दिन पीड़ित किशोरी को गजरौला स्थित एक धर्मकांटे के पास छोड़कर भाग गया था। वहां से किशोरी किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई।
बाद में किशोरी के पिता ने आरोपी अर्जुन व उसके नाबालिग साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल व नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया था। इस बीच नाबालिग को जमानत मिल गई थी। जबकि आरोपी अर्जुन जेल में बंद है। इसस मामले का मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। अदालत ने शनिवार को मुकदमे में आखिरी सुनवाई करते हुए पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अर्जुन को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई और 42,000 रुपये रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में आरोपी के नाबालिग साथी को दोष मुक्त कर दिया है।
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