उत्तर प्रदेश

नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Teja
20 Feb 2023 8:17 PM IST
नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा
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मीरजापुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार, कोतवाली कटरा के बड़ी बसही निवासी वादी मुकदमा वकील खान ने आठ अप्रैल 2014 को लिखित तहरीर दी. बताया कि सात अप्रैल 2014 को वह अपने परिवार के साथ भारतगंज गया था. घर पर उसकी नाबालिग लड़की थी और उसकी सांस फातिमा सोई हुई थी. लगभग एक बजे रात नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई और जब घर के अंदर जाने लगी तो पड़ोस का आसिफ पुत्र नन्हे घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कटरा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. मामले को सिद्ध करने के लिए विशेष लोक अभियोजक सनातन सिंह ने कुल आठ गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए. मामले की गंभीरता और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आसिफ खान को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.

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