उत्तर प्रदेश

कानपुर में इस महीने तक हाउस टैक्स जमाकर करने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट

Manish Sahu
28 Aug 2023 9:35 AM GMT
कानपुर में इस महीने तक हाउस टैक्स जमाकर करने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट
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उत्तरप्रदेश: कानपुर नगर निगम में चालू वित्तीय वर्ष का गृहकर न जमा करने वाले मकान मालिकों को दिसम्बर तक भुगतान करने ने 10 फीसदी की छूट मिलेंगी. यह प्रस्ताव नगर निगम ने पास किया है. इस छूट से शहर के 3.65 लाख आवसीय गृह स्वामियों को राहत मिलेंगी. इसके साथ ही 63 हजार कॉमर्शियल (अनावासीय) सम्पतियों के मालिकों को भी गृहकर ने छूट मिलेंगी. वर्तमान में नगर निगम के 4.68 लाख प्रॉपर्टी से 230 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का टारगेट है. नगर निगम से गृहकर में छूट दी गई है. इससे लाखों प्रापर्टी ऑनर को इसका फायदा मिलेगा.
बता दें कि नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के गृहकर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट 31 जुलाई तक दी थी, जिसे एक बार फिर से बढ़ाकर दिसम्बर तक कर दिया है. अब अगस्त से लेकर अक्टूबर तक टैक्स जमा करने वालों को नवम्बर और दिसम्बर में भी 10 फीसदी की छूट मिलेगी. कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पास होने से न केवल ज्यादा टैक्स नगर निगम को मिलेगा बल्कि टैक्स के पैसों से कानपुराइट्स के विकास में नगर निगम खर्च भी कर सकेगा.
67वार्ड का हो चुका सर्वे
बताते चले कि वर्तमान समय में सिर्फ 4.68 लाख भवन स्वामी ही प्रापर्टी टैक्स नगर निगन में जमा करते है. जबकि डेढ़ लाख से अधिक भवन स्वामी टैक्स जमा करने में बैकफुट पर रहते हैं.नगर निगम आईटीआई कंपनी से वार्डो का लगातार सर्वे करवा रहा है.110 वार्ड में 67 वार्ड में सर्वे पूरा हो चुका है. साढ़े चार लाख भवन स्वामी के अलावा डेढ़ लाख के करीब प्रॉपर्टी ऑनर टैक्स जमा करते है. 230 करोड़ के लक्ष्य से 70 करोड़ रुपये अधिक टैक्स नगर निगम के कोष में बढ़ सकता है.
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