- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- दो पक्षों के बीच होली...
उत्तर प्रदेश
दो पक्षों के बीच होली के त्योहार पर हुए विवाद, 7 आरोपियों को मिला 6 वर्ष कैद की सजा
Rani Sahu
31 Aug 2022 6:29 PM GMT

x
Dispute between two parties on Holi festival, 7 accused got 6 years imprisonment
बरेली, 17 वर्ष पूर्व नवाबगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच होली के त्योहार पर हुए विवाद में जानलेवा हमले में दोनों पक्षों के बीच दर्ज क्राॅस मुकदमे में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-13 अरविंद कुमार यादव ने दोनों पक्षों के 7 आरोपियों को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 6-6 वर्ष कारावास व 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी पाए गए लोगों में नवाबगंज के ग्राम ठिरिया सैदपुर निवासी छेदालाल, बुद्धसेन (सगे भाई), तोताराम व कृष्णपाल व दूसरे पक्ष के बुद्धसेन, गया प्रसाद (सगे भाई) व दर्शन हैं। विशेष शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह व सौरभ तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने थाना नवाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि 26 मार्च 2005 को रात 9 बजे भाई तोताराम होली मिलने के लिए रामस्वरूप के यहां जा रहे थे। बुद्धसेन, गयाप्रसाद, सोमपाल तथा दर्शन गांव के वेदप्रकाश के घर बैठकर शराब पी रहे थे तभी बुद्धसेन आदि गाली देने लगे।
तोताराम ने गाली देने से मना किया तो गया प्रसाद अपने हाथ में कांटा दिए हुए, बुद्धसेन के हाथ में तमंचा, सोमपाल के हाथ मे बंदूक तथा दर्शन के हाथ में भाला लिए हुए जान से मारने की नीयत से पीटने लगे तथा रामस्वरूप के दरवाजे से तोताराम को अपने मकान की तरफ खींच कर ले गए। तोताराम को गंभीर चोटें आई। इसी मामले में तोताराम पक्ष ने भी नवाबगंज थाने में तहरीर देकर जानलेवा हमले की क्राॅस रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों में जानलेवा हमले, घर में घुसकर मारपीट करने की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।
अमृत विचार।

Rani Sahu
Next Story