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फुलप्रूफ चार्ज शीट दायर की गई।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक विशेष POCSO अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 26 दिनों की सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया गया।
उनकी सजा के पहले 10 साल कठोर कारावास के तहत होंगे। अदालत ने दोषी पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका आधा हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।
विशेष जिला सरकारी वकील (POCSO) अलका उपमन्यु ने कहा, "18 मई, 2023 को पीड़िता की मां ने फराह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति नाबालिग को एकांत जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी), और POCSO अधिनियम की धारा 5/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। बाद में, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान के आधार पर, आईपीसी धारा 376AB (12 साल तक की महिला से बलात्कार) जोड़ी गई।”
उपमन्यु ने कहा, "पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फुलप्रूफ चार्ज शीट दायर की गई।"
सुनवाई के दौरान लड़की ने पूरी घटना की सटीक गवाही दी.
उसकी मां ने अदालत को बताया कि आरोपी ने उसे मामले की शिकायत पुलिस में न करने की धमकी दी थी। आरोपी को सजा दिलाने में बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट ने भी अहम भूमिका निभाई।
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Triveni
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