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अलीगढ़ की एक विशेष POCSO अदालत ने 45 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी लिव-इन पार्टनर की नौ वर्षीय बेटी से बलात्कार करने के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त जिला वकील (एडीजीसी) महेश सिंह ने कहा कि अपराध 1 अक्टूबर, 2022 को किया गया था। एडीजीसी ने कहा कि एडीजे विशेष पोक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने तीन महीने की गवाही और सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया।
एडीजीसी सिंह ने कहा, "पीड़िता की मां घर से बाहर खेत में धान काटने गई थी, तभी उसके साथी ने नाबालिग लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। जब मां घर पहुंची, तो बलात्कार पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई। मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आईपीसी की धारा 376, ए, बी और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया।
एडीजीसी ने बताया कि मूल रूप से फिरोजाबाद की रहने वाली महिला ने कहा था कि हाथरस में उसके पति की मृत्यु के बाद, उसने घटना से दो साल पहले अलीगढ़ के व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया था।
30 अक्टूबर को आरोपपत्र दाखिल किया गया और 19 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये गये.
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Triveni
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