x
1957 के प्रावधानों में कुछ संशोधनों पर भी विचार कर सकती है
नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे सकता है, जिसका उद्देश्य जेल की सजा को आमंत्रित करने वाले छोटे अपराधों सहित विभिन्न अपराधों को अपराध से मुक्त करना है।
सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवनयापन में आसानी के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करना होगा। सरकार पर्यावरण, वायु प्रदूषण, आवास और मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून के विभिन्न हिस्सों में लगभग 113 कारावास की धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है।
पेश होने के तुरंत बाद, विधेयक को भाजपा सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व वाले संयुक्त संसदीय पैनल के पास भेजा गया। पैनल ने मार्च में बजट सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून पर लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसने सुझाव दिया था कि सरकार को "अपराधों को अपराधमुक्त करने के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव" के साथ कानून में प्रस्तावित संशोधन लाना चाहिए।
कुछ देर पहले बैठक चल रही है.
घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा, कैबिनेट खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधानों में कुछ संशोधनों पर भी विचार कर सकती है।
Tagsकेंद्रीय मंत्रिमंडलजन विश्वास विधेयक2022 पर विचारUnion Cabinetconsideration of Jan Vishwas Bill2022Big news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newstoday's big newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story