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उडुपी: एक निजी पैरामेडिकल कॉलेज में ताक-झांक करने के आरोप में तीन छात्राओं को उडुपी की एक अदालत ने सशर्त जमानत दे दी। जमानत शुक्रवार को दी गई और प्रत्येक आरोपी को 20,000 रुपये का बांड और जमानत देनी पड़ी। अधिवक्ता असदुल्लाह कटापडी ने आरोपी के पक्ष में तर्क दिया, और प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और जेएमएफसी, उडुपी - श्याम प्रकाश ने इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि आरोपी को भविष्य की सुनवाई की तारीखों पर अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।
भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लड़कियों ने जमानत लेने के लिए खुद अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपों में किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, सबूतों को नष्ट करने, दस्तावेज़/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने में चूक, सामान्य इरादे और किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल है।
जमानत देते हुए अदालत ने आरोपी को जांच प्रक्रिया के दौरान जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने और गवाहों को धमकी न देने का निर्देश दिया। आरोपी छात्र उडुपी के काडेकर में नेत्र ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज में ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में पढ़ रहे थे। संस्थान की निदेशक डॉ. रश्मी कृष्ण प्रसाद ने इस घटना को स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया क्योंकि उचित संदेह था कि एक संज्ञेय अपराध किया गया था।
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Triveni
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