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उडुपी: हिजाब को लेकर छात्र ने हाईकोर्ट का रुख किया

Admin Delhi 1
31 Jan 2022 5:23 PM GMT
उडुपी: हिजाब को लेकर छात्र ने हाईकोर्ट का रुख किया
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रेशम फारूक की ओर से उनके भाई मुबारक फारूक की ओर से कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। रिट याचिका यह घोषित करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि छात्रों के हिजाब पहनने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है और यह इस्लाम धर्म की एक अनिवार्य प्रथा है। याचिका में कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप के बिना छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, "28.12.2021 को, उडुपी जिले के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स ने 8 छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जो इस्लामी आस्था का अभ्यास और दावा करते हैं।


इन छात्रों को शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। पहने हुए हिजाब इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है। यह एक मौलिक अधिकार है जिसे राज्य द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई असंवैधानिक, मनमानी और प्रकृति में बहिष्कृत है।" इस मामले में शताबिश शिवन्ना, अर्णव ए बगलवाड़ी और अभिषेक जनार्दन अधिवक्ता हैं। पहली सुनवाई इस सप्ताह के अंत तक होने की उम्मीद है।

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