त्रिपुरा

सालों पहले गृहणी की हुई थी हत्या, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ऐसी बड़ी सजा

Gulabi
20 Jan 2022 3:18 PM GMT
सालों पहले गृहणी की हुई थी हत्या, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ऐसी बड़ी सजा
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त्रिपुरा की एक कोर्ट ने 14 साल पुराने एक मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
त्रिपुरा की एक कोर्ट ने 14 साल पुराने एक मामले (Tripura murder case) में सात आरोपियों को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। दरअसल साल 2008 में शहर के बर्जला इलाके के कल्याणपुरपारा के 55 साल की वृद्ध गृहणी की हत्या (14 year old murder case) कर दी गई थी। इस मामले में सात आरोपी उत्तम सरकार, उज्जल देब, पंकज सुत्राधर, लिटन नाग, अमित देब, राजन देब तथा अजित सरकार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपी सुजीत मालाकार और गोपाल पाल अभी भी फरार हैं।
पुलिस ने बताया कि एक मामूली से विवाद के बाद आरोपियों ने लाल मोहन सरकार पर हमला कर दिया। इस दौरान अपने पति को बचाने के लिए 55 साल की निरुबाला सरकार भी आरोपियों से भिड़ गए। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके बाद निरुबाला को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ (14 year old murder case) दिया। बता दें कि वारदात के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए।
इसके बाद पीडि़त परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने एक साल के भीतर नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाय किया। हालांकि 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, लेकिन दो सुजीत मालाकार और गोपाल पाल अभी भी फरार हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सात लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है तथा अदालत ने फरार मुख्य आरोपी सुजीत तथा गोपाल के खिलाफ तलाशी अभियान तेज करने का भी निर्देश दिया है।
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