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त्रिपुरा | धर्मनगर की एक विशेष अदालत ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के दमचार्रा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहुमचेरा एडीसी गांव के सुंधीबासा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए दो व्यक्तियों कंडारू ओरंग (29) और पिंटी ओरंग (25) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश अंगशुमन देबबर्मा ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना या अगले छह महीने के लिए कारावास की सजा भी दी।
अपराध 17 अगस्त 2017 की शाम को अंजाम दिया गया था. दो दोषियों ने अपने पड़ोसी की एक नाबालिग लड़की का उस समय अपहरण कर लिया, जब वह कुएं से पानी लेने गई थी। वे उसे पास के जंगल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। एक अन्य व्यक्ति बसिया ओरांग पर भी आरोप लगाया गया था लेकिन सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया।
पिछले एक पखवाड़े में धर्मनगर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को दोषी ठहराए जाने की यह दूसरी घटना थी। उसी न्यायाधीश ने 30 अगस्त को इसी तरह के आरोप में अन्य दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया। सरकारी वकील सुदर्शन शर्मा ने फैसले पर खुशी व्यक्त की और कहा कि इस तरह की सजा से समाज में एक संदेश जाएगा।
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Harrison
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