त्रिपुरा
Tripura : विधायक बने विधायकों को सेवानिवृत्ति लाभ देने वाला विधेयक लाएगी
SANTOSI TANDI
3 Jan 2025 11:20 AM GMT
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Agartala अगरतला: त्रिपुरा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें एक दिन के लिए भी सदन में सेवा देने वाले विधायकों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। त्रिपुरा विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर विधानसभा का कोई सदस्य सिर्फ शपथ लेता है और विधायक के रूप में एक दिन सेवा करता है, तो उसे पेंशन और आवास ऋण सहित सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे। अधिकारी के अनुसार, मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य सचेतक और विधायक अधिनियम के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में 2022 में नवीनतम संशोधन के अनुसार, एक विधायक को पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभ
मिलेगा यदि उसने कम से कम साढ़े चार साल तक सदन के सदस्य के रूप में सेवा की हो। अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि प्रस्तावित विधेयक के तहत मंत्रियों, मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि विधायकों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले संशोधन विधेयक समेत तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को हुई बैठक में कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) ने सर्वसम्मति से 10 जनवरी से तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। नाथ ने बताया कि तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में निजी सदस्य संकल्प, तीन विधेयकों पर चर्चा और विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन 10 जनवरी को राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू सदन को अपना पारंपरिक संबोधन देंगे। मंत्री ने मीडिया से कहा, "राज्यपाल अपने संबोधन में राज्य सरकार के प्रदर्शन और विजन पर प्रकाश डालेंगे।"
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SANTOSI TANDI
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