त्रिपुरा
Tripura: TSR जवान को 2013 में हुई फायरिंग में दो साथियों की मौत के लिए उम्रकैद
Tara Tandi
11 March 2026 3:56 PM IST

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Agartala अगरतला: त्रिपुरा के धलाई ज़िले की एक कोर्ट ने सोमवार को त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के एक जवान को 2013 में एक सिक्योरिटी पोस्ट पर फायरिंग करने के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। इस फायरिंग में उसके दो साथी मारे गए थे और कई दूसरे घायल हो गए थे।
अंबासा में सेशन जज की कोर्ट ने सलेमा पुलिस स्टेशन के खासियापुंजी के मनिंद्र देबबर्मा के बेटे बिजॉय देबबर्मा (47) को लोंगथराई वैली सबडिवीजन के टंकाराई में एक TSR पोस्ट पर फायरिंग की घटना के सिलसिले में दोषी ठहराया।
कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की और सज़ा काटनी होगी।
कोर्ट ने उसे IPC की धारा 307 के तहत 10 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की और सज़ा काटनी होगी।
इसके अलावा, कोर्ट ने IPC के सेक्शन 201 के तहत सात साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, और डिफ़ॉल्ट करने पर तीन महीने की और सज़ा दी। आरोपी को आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27(1) के तहत भी तीन साल की सज़ा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। डिफ़ॉल्ट करने पर, उसे 15 दिन और जेल में बिताने होंगे।
सभी सज़ाएँ चावमानु पुलिस स्टेशन केस नंबर 02 ऑफ़ 2013 से जुड़े सेशन ट्रायल (T-1) 18 ऑफ़ 2014 के सिलसिले में एक साथ चलेंगी।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह घटना 28 जनवरी, 2013 को शाम करीब 5.10 बजे हुई, जब आरोपी, जो उस समय TSR राइफलमैन था, ने कथित तौर पर टंकराई TSR पोस्ट पर अपनी 7.62 mm सर्विस सेल्फ-लोडिंग राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में TSR के छह जवान गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच चावमानु पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर उद्यम देबबर्मा ने की, जिन्होंने बाद में 10 फरवरी, 2017 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। सोमवार को कोर्ट के फैसले के साथ ट्रायल खत्म हो गया।
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