त्रिपुरा
Tripura: 9,500 याबा टैबलेट की तस्करी के लिए तीन ड्रग तस्करों को 20 साल की जेल की सजा
Tara Tandi
11 Jun 2026 2:24 PM IST

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Agartala अगरतला: त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले की एक स्पेशल NDPS कोर्ट ने भारी मात्रा में याबा टैबलेट की तस्करी करने के आरोप में तीन लोगों को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। नशीले पदार्थों से जुड़े मामले में यह एक अहम सजा है।
यह फ़ैसला बुधवार को स्पेशल जज संजय भट्टाचार्य ने सुनाया। उन्होंने ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की कई धाराओं के तहत दोषी पाया।
दोषी ठहराए गए लोगों की पहचान माणिक मिया (39), मढ़ाई शील (31) और प्रशांत रॉय (28) के तौर पर हुई है। ये सभी दक्षिण त्रिपुरा ज़िले के बेलोनिया सब-डिविजन के रंगमुरा गाँव के रहने वाले हैं।
सरकारी वकील गौतम गिरी के मुताबिक, यह मामला 10 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, जब जात्रापुर पुलिस को एक गाड़ी में नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में पक्की जानकारी मिली थी। यह गाड़ी सोनामुरा से कथालिया होते हुए बेलोनिया जा रही थी।
इस जानकारी के आधार पर, जात्रापुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंचार्ज सुब्रत देबनाथ की अगुवाई में पुलिस की एक टीम ने त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के जवानों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन के पास एक नाका (चेकपोस्ट) लगाया। ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने एक हुंडई ग्रैंड i10 गाड़ी को रोका और उसकी अच्छी तरह तलाशी ली।
तलाशी के दौरान 9,500 याबा टैबलेट बरामद हुईं, जिन्हें अगली सीट के नीचे रखे एक पीले बैग में छिपाकर रखा गया था। बरामदगी के बाद, गाड़ी में सवार तीनों लोगों को मौके पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया।
इसके बाद NDPS एक्ट के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और जांच इंस्पेक्टर अरूप देबबर्मा को सौंपी गई। जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने 30 दिसंबर 2024 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेज़ी व भौतिक सबूत पेश किए। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने NDPS एक्ट की धारा 22(C) के तहत तीनों को 20 साल की कठोर सज़ा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उन्हें एक्ट की धारा 25 के तहत 10 साल की कठोर सज़ा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दोनों सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी, जबकि जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी।
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