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Agartala अगरतला: अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में त्रिपुरा में 14.5 करोड़ रुपये की अवैध गांजे की खेती को नष्ट कर दिया।
एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि असम राइफल्स ने त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले में अगरतला से लगभग 41 किमी दक्षिण में बोक्सानगर इलाके में एक बड़ा नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। उन्होंने बताया कि खास खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, असम राइफल्स की एक टीम ने त्रिपुरा पुलिस, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) और वन विभाग के साथ मिलकर बुधवार को एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान, 58 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर उगाए गए लगभग 1.45 लाख अवैध गांजे के पौधों को कई घंटों तक चले ऑपरेशन में नष्ट कर दिया गया। नष्ट किए गए नशीले पदार्थ की बाज़ार कीमत लगभग 14.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले नशीले पदार्थों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस ऑपरेशन ने नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने और नशा मुक्त समाज के विज़न को मज़बूत करने के प्रति असम राइफल्स की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाया है। बयान में आगे कहा गया है कि असम राइफल्स उत्तर-पूर्व के प्रहरी के रूप में दृढ़ है, जो शांति, सुरक्षा और सामाजिक भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। एक अलग ऑपरेशन में, त्रिपुरा पुलिस ने बुधवार को उसी सेपाहिजाला जिले के गामाईचेरा गांव में जंगल की ज़मीन से 206 किलोग्राम लावारिस सूखा गांजा बरामद किया। सूखा गांजा सात प्लास्टिक ड्रम और 18 प्लास्टिक बैग में रखा हुआ था।
इस महीने की शुरुआत में, अकेले त्रिपुरा के सेपाहिजाला जिले में सिर्फ 10 दिनों में 145 करोड़ रुपये के लगभग 30 लाख गांजे के पौधे नष्ट किए गए थे। नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन का नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने किया था। अवैध खेती में शामिल कई लोगों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, त्रिपुरा में पैदा होने वाला सूखा गांजा स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल नहीं होता है और इसे बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्मगल किया जाता है, जहां इसकी ज़्यादा कीमत मिलती है।
ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, सूखे गांजे की खेप अक्सर ट्रकों, छोटे वाहनों और यहां तक कि यात्री ट्रेनों से भी ज़ब्त की जाती है। महिलाओं समेत निवासियों ने दावा किया कि वे अपनी रोज़ी-रोटी के लिए पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में गांजा उगाते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई मौकों पर यह पाया गया है कि जंगल की ज़मीन और दूसरी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके अवैध रूप से गांजे की खेती की गई है। उन्होंने आगे कहा कि NDPS एक्ट, 1985 के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए नशीले और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की खेती करना, उन्हें रखना, बेचना, खरीदना या उनका सेवन करना गैर-कानूनी है, और इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और 20 साल तक की जेल हो सकती है।
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