त्रिपुरा

त्रिपुरा के व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार, हत्या के मामले में मौत की सजा

Shiddhant Shriwas
30 Jun 2022 2:23 PM GMT
त्रिपुरा के व्यक्ति को नाबालिग लड़की से बलात्कार, हत्या के मामले में मौत की सजा
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अगरतला : त्रिपुरा की एक जिला अदालत ने पांच साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार और हत्या का दोषी साबित होने के बाद बुधवार को एक काली कुमार त्रिपुरा को मौत की सजा सुनाई. न्यायिक मजिस्ट्रेट खोवाई जिला अदालत शंकरी दास ने कुल 35 गवाहों के बयान दर्ज करने और अदालत के समक्ष पुलिस द्वारा पेश किए गए फोरेंसिक और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट वाले वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

एपीपी अजीत सरकार ने मीडिया को बताया कि एक बार राज्य को हिला देने वाले अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए मौत की सजा दी गई थी।

घटना 22 फरवरी 2021 की है। पीड़ित लड़की खोवाई जिले के तेलियामुरा थाना अंतर्गत दुस्की गांव स्थित अपने घर से लापता हो गई थी।

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