त्रिपुरा

त्रिपुरा : दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Bhumika Sahu
31 Aug 2022 8:56 AM GMT
त्रिपुरा : दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

अगरतला: त्रिपुरा में एक 27 वर्षीय व्यक्ति को राज्य की एक विशेष अदालत ने दो साल की बच्ची के साथ 2020 में रेप करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है.

फरवरी 2020 में दक्षिण त्रिपुरा जिले के मुहुरीपुर गांव में दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी जॉयदीप मंडल को दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई थी।
संतिर बाजार के आरके गंज गांव के रहने वाले मंडल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(i) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया।
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा.
7 फरवरी, 2020 को लगभग 8:30 बजे, जोयदेब मंडल रात बिताने के लिए पीड़िता के घर आया था क्योंकि वह और पीड़िता के पिता रिश्तेदार थे।
दो साल की बच्ची को कमरे में अकेला पाकर जोयदेब ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची की चीख-पुकार सुनकर पीड़िता की मां तुरंत उसे बचाने दौड़ी और उसने देखा कि उसकी बेटी के सिर में चोट लगी है और जोयदेब उसके साथ सो रहा था।
मां ने शोर मचाया तो जॉयदेब घटनास्थल से फरार हो गया.
बाद में, परिवार ने शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू की गई, जिसके बाद जॉयदीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया।


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