त्रिपुरा
त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग सख्त: एयर इंडिया एक्सप्रेस से मांगा जवाब
Tara Tandi
24 July 2026 12:07 PM IST

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Agartala अगरतला: त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग (THRC) ने अगरतला के एक पायलट की शिकायत पर एयर इंडिया एक्सप्रेस और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) से जवाब मांगा है। पायलट ने अपनी नौकरी की शर्तों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
THRC के चेयरमैन जस्टिस अरिंदम लोध की अध्यक्षता वाली कमिटी ने कैप्टन पार्थ भौमिक की याचिका पर संज्ञान लिया और DGCA के ज़रिए भारत सरकार और एयर इंडिया एक्सप्रेस (जिसका प्रतिनिधित्व इसके CEO और COO कर रहे हैं) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अपनी शिकायत में, भौमिक ने आरोप लगाया कि उन्होंने कोलकाता में पोस्टिंग और प्रमोशन के आश्वासन के बाद एक ट्रेनिंग बॉन्ड स्वीकार किया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें लगभग 13 महीनों (11 अक्टूबर, 2023 से 22 जून, 2026 के बीच) तक सैलरी नहीं दी गई, और इसके बाद इस साल 22 जून को बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि एयरलाइन ने उनका 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) और नौकरी से संबंधित अन्य दस्तावेज़ जारी नहीं किए, जिससे उन्हें कहीं और नौकरी करने से रोका गया।
शिकायत के अनुसार, अगस्त 2024 में 'ग्रुप सीनियरिटी लिस्ट' लागू होने से उनके करियर की प्रगति और प्रमोशन की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा।
उन्होंने यह भी दावा किया कि सैलरी रुकने और उसके बाद नौकरी से निकाले जाने के कारण उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें सोने के गहने गिरवी रखने, लोन की किस्तें न चुका पाने और रिकवरी की कार्यवाही का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
भौमिक ने आगे कहा कि नौकरी से निकाले जाने के बाद कॉर्पोरेट मेडिकल सुविधाओं के बंद होने से उनकी 78 वर्षीय माँ के इलाज पर असर पड़ा, जिन्हें 26 जून, 2026 को इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती कराया गया था।
शिकायतकर्ता ने कथित उल्लंघनों की जांच, अपना NOC और नौकरी के रिकॉर्ड जारी करने, बकाया राशि के तौर पर 2.44 करोड़ रुपये का भुगतान, मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के लिए 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा और कुल 3.44 करोड़ रुपये के मुआवज़े की मांग की।
याचिका और उसके सामने रखे गए दस्तावेज़ों की जांच करने के बाद, आयोग ने पाया कि टाटा ग्रुप के एयरलाइन ऑपरेशन्स के पुनर्गठन के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस में शामिल होने से पहले भौमिक ने विस्तारा के साथ काम किया था। आयोग ने पाया कि लगाए गए आरोपों में शिकायतकर्ता की सेवा की शर्तों, वेतन, करियर में तरक्की और विलय के बाद मेडिकल सुविधाओं को वापस लेने से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
मामले में मानवाधिकारों से जुड़े कथित मुद्दों को देखते हुए, THRC ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और उनके जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख 2 सितंबर, 2026 तय की।
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