त्रिपुरा

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दृष्टिबाधित आरक्षित पदों पर सरकार से जवाब मांगा, PIL पर सुनवाई जारी

Kavita2
20 May 2026 5:04 PM IST
त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दृष्टिबाधित आरक्षित पदों पर सरकार से जवाब मांगा, PIL पर सुनवाई जारी
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Tripura त्रिपुरा: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अलग से हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

यह मामला ‘ऑल त्रिपुरा ब्लाइंड एसोसिएशन’ द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका की सुनवाई में वकील समरजीत भट्टाचार्जी ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार से दृष्टिबाधितों के हित में किए जा रहे कार्यों और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर स्पष्ट जानकारी देने को कहा है।

यह याचिका वर्ष 2022 में दायर की गई थी, जिसमें राज्य में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को विस्तार से उठाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि छात्रों को पर्याप्त ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता नहीं है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राज्य में अभी तक ब्रेल प्रेस की स्थापना नहीं की गई है, जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

याचिका में यह भी गंभीर मुद्दा उठाया गया है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कई सरकारी पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

साथ ही, याचिका में राज्य में दृष्टिबाधितों के लिए एक स्थायी और पूर्णकालिक आयुक्त की अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई गई है, जिसे उनके अधिकारों और कल्याण से जुड़े मुद्दों के समाधान में एक बड़ी कमी बताया गया है।

अदालत ने इन सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं।

कुल मिलाकर, यह मामला दृष्टिबाधित समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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