त्रिपुरा

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने हत्या के छह आरोपियों को निचली अदालत से मिली ज़मानत की जांच के आदेश दिए

Mohammed Raziq
8 Aug 2025 1:58 PM IST
त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने हत्या के छह आरोपियों को निचली अदालत से मिली ज़मानत की जांच के आदेश दिए
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Agartala अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा छह हत्या के आरोपियों को जमानत दिए जाने के बारे में जांच करने को कहा है, जबकि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, एक वरिष्ठ वकील ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित ने छह हत्या के आरोपियों को नोटिस भी जारी किया और उन्हें यह बताने का निर्देश दिया कि उनकी जमानत क्यों न रद्द कर दी जाए। कथित तौर पर छह आरोपी विपक्षी माकपा के नेता बादल शील की हत्या में शामिल थे। शील 2024 में दक्षिण त्रिपुरा जिला परिषद चुनावों में माकपा के उम्मीदवार थे और पिछले साल 12 जुलाई को दक्षिण त्रिपुरा जिले के छोटाखोला इलाके में लोगों के एक समूह ने उन पर कथित तौर पर बेरहमी से हमला किया था। (आईएएनएस)
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