त्रिपुरा
टीईटी-द्वितीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट का निर्देश
Tara Tandi
25 July 2026 4:21 PM IST

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Agartala अगरतला: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, त्रिपुरा (TRBT) को निर्देश दिया है कि वे उन आठ सफल उम्मीदवारों को TET-II सर्टिफिकेट जारी करें, जिनके आवेदन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान खारिज कर दिए गए थे, जबकि उन्होंने त्रिपुरा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (T-TET) 2024 पास कर लिया था।
23 जुलाई को दिए गए एक फैसले में, जस्टिस बिस्वजीत पालित ने TRBT के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि उम्मीदवार स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर अपने सर्टिफिकेट पाने के हकदार हैं।
याचिकाकर्ताओं ने T-TET 2024 पास किया था, लेकिन बोर्ड द्वारा उनकी अंडरग्रेजुएट डिग्री की वैलिडिटी पर सवाल उठाने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया था। उम्मीदवारों के अनुसार, उन्होंने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री की पढ़ाई बीच में रोक दी थी ताकि वे दो साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) पूरा कर सकें और फिर यूनिवर्सिटी की तय समय-सीमा के भीतर अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकें।
TRBT ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उम्मीदवारों ने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से कोई आधिकारिक एग्जिट सर्टिफिकेट या पहले से मंजूरी लिए बिना D.El.Ed प्रोग्राम किया था, जिससे भर्ती नियमों के तहत उनकी योग्यता अमान्य हो गई।
हालांकि, यूनिवर्सिटी के कानूनी ढांचे की समीक्षा करने के बाद, हाई कोर्ट ने पाया कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के नियम छात्रों को कुछ समय के अंतराल के बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते डिग्री अधिकतम अनुमत अवधि के भीतर पूरी हो जाए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी नियम स्पष्ट रूप से छात्रों को उस अंतराल के दौरान किसी अन्य कोर्स में दाखिला लेने से नहीं रोकता है।
जस्टिस पालित ने आगे स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता इन-सर्विस उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उन पर यूनिवर्सिटी से पहले से अनुमति लेने की कोई बाध्यता नहीं थी। कोर्ट ने एक साथ दाखिला लेने के दावों को भी खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि यह स्थिति दोहरे एकेडमिक प्रोग्राम पर UGC दिशानिर्देशों के दायरे में नहीं आती है।
TRBT के फैसले के लिए कोई कानूनी आधार न मिलने पर, हाई कोर्ट ने बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि वह सभी आठ याचिकाकर्ताओं के डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद तीन महीने के भीतर उन्हें TET-II (पेपर-II) सर्टिफिकेट जारी करे।
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