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Agartala. अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय Tripura High Court ने जिला एवं सत्र न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें तीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेताओं को अदालत कक्ष में हंगामा करने और न्यायाधीश का अपमान करने के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह जानकारी शुक्रवार को एक अदालत अधिकारी ने दी। यह घटना नौ वर्ष पहले वामपंथी दलों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान हुई थी।
उच्च न्यायालय high Court के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति टी. अमरनाथ गौड़ की एकल पीठ ने गुरुवार को दक्षिण त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें माकपा के तीन नेताओं - तपस दत्ता, त्रिलोकेश सिन्हा और बाबुल देबनाथ को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2 सितंबर, 2015 को हुई घटना के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने माकपा के तीन प्रमुख नेताओं के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किए। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वामपंथी नेताओं को जेल भेजा, जिन्होंने बाद में दक्षिण त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की, जिसने पिछले वर्ष मई में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद तीनों माकपा नेताओं ने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।
2022 में निचली अदालत ने तीनों माकपा नेताओं को तत्कालीन दक्षिण त्रिपुरा जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रूही दास पॉल का अपमान करने और सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालने का दोषी ठहराया। तीनों आरोपियों के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि माकपा नेता इस मामले में दोषी नहीं हैं। दत्ता बेलोनिया में माकपा राज्य समिति के सदस्य और संभागीय समिति के सचिव हैं, जबकि देबनाथ अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हैं और सिन्हा बेलोनिया में माकपा की संभागीय समिति के सचिवालय सदस्य हैं।
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Triveni
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