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हेराफेरी के आरोप में चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार
Agartala: त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक इंस्पेक्टर और एक महिला सब-इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसवालों को गिरफ्तार किया गया। उन पर बड़ी मात्रा में ज़ब्त की गई फेंसेडिल कफ सिरप का गलत इस्तेमाल करने और असली ज़ब्त की गई मात्रा को ऑफिशियल रिकॉर्ड में छिपाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
आरोपियों की पहचान तेलियामुरा पुलिस स्टेशन के सेकंड ऑफिसर-इन-चार्ज इंस्पेक्टर अजीत देबबर्मा, सब-इंस्पेक्टर राजेंद्र रियांग, महिला सब-इंस्पेक्टर शम्पा दास और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सचिंद्र देबबर्मा के रूप में हुई है, जो तेलियामुरा में स्पेशल ब्रांच यूनिट के इंचार्ज के तौर पर तैनात थे।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां तेलियामुरा में हाल ही में हुए एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन में कथित गड़बड़ियों की क्राइम ब्रांच की जांच के बाद हुईं।
जांच करने वालों को शक है कि हालांकि रेड के दौरान काफी मात्रा में फेंसेडिल की बोतलें बरामद की गई थीं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ऑफिशियली सिर्फ़ 518 बोतलें ही ज़ब्त दिखाई गईं।
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच तब शुरू की गई जब आरोप सामने आए कि ज़ब्त किए गए कॉन्ट्राबेंड का एक हिस्सा कथित तौर पर केस प्रॉपर्टी के तौर पर जमा करने के बजाय दूसरी जगह भेज दिया गया था।
अधिकारी ने कहा, "ज़ब्ती के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलने के बाद मामला जांच के दायरे में आया। इसके बाद एक डिटेल्ड जांच शुरू की गई।"
जांचकर्ता आरोपी लोगों और इलाके में काम कर रहे ड्रग तस्करों के बीच संभावित लिंक की भी जांच कर रहे हैं।
अधिकारी ने आगे कहा, "घटना के पीछे एक बड़े नारकोटिक्स नेटवर्क की संभावना का पता लगाया जा रहा है।"
एक स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम ने रविवार देर रात गिरफ्तारियां कीं। चारों आरोपियों को सोमवार को खोवाई जिले की एक अदालत में पेश किया गया, जहां जांचकर्ताओं ने आगे की पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड मांगा।
अधिकारियों ने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एंटी-नारकोटिक्स) पौषधन रूपिनी और इंस्पेक्टर रघुलाल जांच की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इंस्पेक्टर अजीत देबबर्मा और SI राजेंद्र रियांग को पहले तेलियामुरा पुलिस स्टेशन से हटाकर 23 मई को जांच पूरी होने तक खोवाई पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया था।
बाकी दो आरोपियों को बाद में हिरासत में लिया गया और कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया गया।
तेलियामुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के कई नियमों के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें सेक्शन 305, 306, 316(5) और 61 के साथ-साथ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का सेक्शन 21(c) भी शामिल है।
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