त्रिपुरा

Tripura की अदालत ने भर्ती धोखाधड़ी मामले में विश्वविद्यालय कर्मचारी को अंतरिम जमानत दी

Mohammed Raziq
5 March 2025 4:43 PM IST
Tripura की अदालत ने भर्ती धोखाधड़ी मामले में विश्वविद्यालय कर्मचारी को अंतरिम जमानत दी
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नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपी त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को मंगलवार, 4 मार्च को पश्चिम त्रिपुरा जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट (प्रथम श्रेणी) ने अंतरिम जमानत दे दी।
भर्ती में धोखाधड़ी की लिखित शिकायत के बाद आरोपी सुकांत चौधरी को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया। अमताली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी हिमाद्री सरकार ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों के बारे में बताया।
सरकार ने कहा, "हमें लिखित शिकायत मिली है कि त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी ने नौकरी दिलाने के लिए पैसे लिए थे और हाल ही में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए उम्मीदवारों से संपर्क किया था।"
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश करने के बाद अधिकारियों ने दो दिन की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने आखिरकार अंतरिम जमानत दे दी।
भर्ती में कथित अनियमितताओं की पूरी हद तक जांच जारी है।
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